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आपदा पीड़ितों को 48 घंटे के अंदर राहत देने का निर्देश

कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी चन्द्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण तथा भू-माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए...

आपदा पीड़ितों को 48 घंटे के अंदर राहत देने का निर्देश
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 28 May 2017 01:50 AM
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कलक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी चन्द्रभूषण सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण तथा भू-माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए टास्क फोर्स के माध्यम से जांच करने के बाद ही कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा आपदा से प्रभावित व्यक्ति को 48 घन्टे के भीतर मुआवजे की धनराशि प्राप्त हो जानी चाहिए।

उन्होंने तहसील दिवस पर आने वाली शिकायतों तथा आईजीआरएस पोर्टल से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में कहा शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी । यदि निर्धारित समय के भीतर समस्या का निस्तारण नहीं किया गया ,तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभिन्न प्रकार की पेंशन तथा राशन काडार्े का सत्यापन निर्धारित समय के भीतर हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवार रजिस्टर में विशेष रूप से महिला मुखिया का आधार कार्ड व बैंक खाता संख्या दर्ज होना अत्यन्त आवश्यक है। आपदा के संबंध में इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पीपी सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता, समस्त उप जिलाधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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