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दहेज हत्या में पति, सास व देवर को उम्रकैद

रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम ऊमरी में वर्ष 2013 में नवविवाहिता की हुई दहेज हत्या मामले में एफटीसी थर्ड कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। जज ने पति, सास व देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई...

दहेज हत्या में पति, सास व देवर को उम्रकैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 17 Mar 2017 11:20 PM
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रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम ऊमरी में वर्ष 2013 में नवविवाहिता की हुई दहेज हत्या मामले में एफटीसी थर्ड कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। जज ने पति, सास व देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई जबकि इन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

वर्ष 2013 में 14 जुलाई को रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम ऊमरी में नवविवाहिता अर्चना देवी को दहेज की मांग पूरी न होने पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। आग से जली युवती की मौत हो गई थी। घटना को लेकर मृतका की बहन रंजना देवी पुत्री महावीर सिंह निवासी रूद्रपुरा थाना माधौगढ़ ने मृतका के पति नाहर सिंह उर्फ धर्मेद्र पुत्र अशोक सिंह, सास किरन देवी पत्नी अशोक और देवर करन सिंह पर रामपुरा थाने में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई एफटीसी थर्ड कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को जज नरेंद्र कुमार ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और इन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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