मुफ्त बिजली पर हलफनामा वापस ले केंद्रः हिमाचल
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र से उच्चतम न्यायालय से उस हलफनामे को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। जिसमें दलील दी गई थी कि राज्य भाखड़ा...
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र से उच्चतम न्यायालय से उस हलफनामे को वापस लेने का अनुरोध किया गया है। जिसमें दलील दी गई थी कि राज्य भाखड़ा नांगल और बीज परियोजनाओं से 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली पाने का हकदार नहीं है।
मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सदन में प्रस्ताव रखा और विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने इसका समर्थन किया। केंद्रीय उर्जा मंत्रलय ने गत 20 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि हिमाचल प्रदेश 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली पाने का हकदार नहीं है।
केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जून, 1996 में उच्चतम न्यायालय में दायर एक मुकदमे के जवाब में हफलनामा दाखिल किया था। हिमाचल ने भाखड़ा नांगल और बीज परियोजनाओं से अधिकारपूर्ण साक्षेदारी के लिए मुकदमा दायर किया था।