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नरेगा में घोटाला, दो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निलम्बित

दो ग्राम पंचायतों में विकास कार्यो तथा नरेगा के 33 लाख से अधिक शासकीय धन के घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। इस घोटाले के आरोपी दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया...

नरेगा में घोटाला, दो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी निलम्बित
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 18 Jun 2009 12:05 AM
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दो ग्राम पंचायतों में विकास कार्यो तथा नरेगा के 33 लाख से अधिक शासकीय धन के घोटाले का मामला प्रकाश में आया है। इस घोटाले के आरोपी दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। इनमें से एक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के चयनित डा. अम्बेडकर ग्राम इंटहा में तैनात रहे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी रघुराज प्रसाद वाजपेयी को 29 लाख 64 हजर 923 रुपए तथा पयागपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेवढ़ा ग्राम पंचायत अधिकारी राधेश्याम चौधरी को नरेगा का 3 लाख 61 हजार रुपए के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। दोनों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के बाद एक के विरुद्ध संबंधित थानें में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

ग्राम पंचायत अधिकारी रघुराज प्रसाद वाजपेयी ने विकास खण्ड शिवपुर के अम्बेडकर ग्राम इंटहा में पूर्व तैनाती के दौरान व्यापाक अनियमितता करते हुए व्यय की गई 29 लाख 64 हजर 923 रुपए की धनराशि के सापेक्ष परियोजनावार भौतिक/वित्तीय प्रगति तथा समायोजन बाउचर आदि कई निर्देशों के बावजूद उपलब्ध नहीं कराए गए।

साथ ही डा. अम्बेडकर ग्राम इंटहा में खड़ंजा एवं नाली निर्माण,नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम में कराए गए कार्यो की जानकारी व अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए। ग्राम पंचायत अधिकारी श्री वाजपेयी ने इसके अलावा राज्य वित्त / 12वां वित्त आयोग के अन्तर्गत कराए गए कार्यो का कोई लेखा जोखा खण्ड कार्यालय शिवपुर में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही शासकीय कार्यो तथा इन्दिरा आवास निर्माण कार्य योजना, एमआईएस डाटा फीडिंग कार्य प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण न करने, जॉब कार्ड वितरण, जॉब कार्ड पंजिका, अद्यतन न करने, रोजगार रजिस्टर पूर्ण न कराए जाने, उच्चधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं कार्यो के प्रति उदासीनता के भी दोषी पाए गए।

श्री वाजपेयी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर जनपद मुख्यालय पंचायत अनुभाग से संबद्ध करते हुए खण्ड विकास अधिकारी मिहींपुरवा को जांच अधिकारी नामित किया गया है। इसी प्रकार विकास खण्ड पयागपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत सेवढ़ा के ग्राम पंचायत अधिकारी राधेश्याम चौधरी ने ग्राम प्रधान के पति बरातीलाल वर्मा के साथ दुरंभि संधि करके तीन लाख 61 हजार रुपए का गबन/दुरूपयोग किया।

इस बारे में जिलाधिकारी सुभाष चन्द्र शर्मा का कहना है कि प्रकरण की जांच में पता चला है कि इलाहाबाद बैंक शाखा खजुरी में ग्राम पंचायत सेवढ़ा के नरेगा योजना के खाते से ग्राम प्रधान के पति के खाते में तीन लाख 63 हजर रुपए की धनराशि स्थानान्तरित की गई। जिसमें से प्रधान पति ने तीन लाख 61 हजर रुपए निकाल लिए। जबकि शासनादेश के अनुसार 13 अगस्त 2008 के बाद नरेगा के खाते से कोई भी धन नगद आहरित नहीं किया जाएगा। बल्कि मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान उनके खाते के माध्यम से किया जाना है।

इससे स्पष्ट हुआ कि ग्राम प्रधान उषा देवी तथा उनके पति और ग्राम पंचायत अधिकारी ने दुरंभि संधि कर शासकीय धन का गबन/दुरुपयोग किया। शासकीय धन के गबन की बात सामने आने पर संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध खण्ड विकास अधिकारी पयागपुर की ओर से थाना पयागपुर में अपराध संख्या 415/09 धारा 415, 420 एवं 409 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथ ही श्री चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विकास खण्ड मिहींपुरवा से सम्बद्ध कर दिया गया।

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