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चरस तस्करी में दस साल की कैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केसी शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में एक व्यक्ति को दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो...

चरस तस्करी में दस साल की कैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 13 Jun 2009 11:10 PM
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केसी शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में एक व्यक्ति को दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।


एक जनवरी 08 को थाना शहर गोहाना पुलिस रोहतक रोड पर ड्रेन के पुल पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्धावस्था में हाथ में प्लास्टिक का थैला लिए हुआ आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने उसका पीछाकर उसे दबोच लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपनी पहचान गोहाना की बाल्मीकि बस्ती निवासी संजय के रूप में दी। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से 1300 ग्राम चरस बरामद की थी।

पुलिस ने संजय के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया जहां मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी करार दिया। शनिवार को मामले पर फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केसी शर्मा की अदालत ने दोषी संजय को दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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