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सिंघवी सीडी प्रकरण की जांच के लिए दायर PIL खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील और कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी से जुड़ी सीडी मामले में बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जांच की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।      कार्यवाहक...

सिंघवी सीडी प्रकरण की जांच के लिए दायर PIL खारिज
एजेंसीWed, 25 Apr 2012 04:00 PM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ वकील और कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी से जुड़ी सीडी मामले में बार कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जांच की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
    
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है। याचिकाकर्ता बीसीडी और दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन को निर्देश दिए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि संबंधित वकील के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
    
पीठ ने कहा कि वकीलों का निकाय किसी वकील के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। पीठ में न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडला भी शामिल हैं। अदालत का यह फैसला सामाजिक कार्यकर्ता संजय कुमार की याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने सीडी मामले में जांच कराए जाने की मांग की है। यह सीडी मामला कथित तौर पर सिंघवी तथा दिल्ली उच्च न्यायालय की एक महिला वकील से जुड़ा हुआ है।
     
याचिकाकर्ता के वकील सुग्रीव दुबे ने कहा, हर कोई पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय में क्या हो रहा है। वकील समुदाय की छवि बचाने के लिए जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह एक तथ्यात्मक बात है कि इसी अदालत ने मामले में पहले ही एक आदेश दिया है और इस मुद्दे पर जनहित याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
     
पीठ ने कहा कि वकीलों का निकाय संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। याचिका में दलील दी गई थी कि वकील के हर कर्मचारी को संबंधित व्यक्ति के निजता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और इस मामले में सिंघवी के ड्राइवर का कर्तव्य था कि वह निजता के अधिकार का सम्मान करता।
     
पीठ ने याचिका स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि ऐसे मामले जनहित याचिका का विषय नहीं बन सकते। इसके पहले 19 अप्रैल को सिंघवी और उनके पुराने ड्राइवर ने अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने आपस में मामला सुलझा लिया है।

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