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सजा में राहत, यातायात पुलिस का सहयोग करेगा युवक

शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले युवक को पांच दिन कारावास की सजा मिली थी लेकिन अब उसे जेल की सजा से राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने आदेश दिया...

सजा में राहत, यातायात पुलिस का सहयोग करेगा युवक
Fri, 30 Nov 2012 06:42 PM
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शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले युवक को पांच दिन कारावास की सजा मिली थी लेकिन अब उसे जेल की सजा से राहत देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने आदेश दिया है कि वह पांच दिनों तक यातायात पुलिस का सहयोग करे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश चंद राजन ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली निवासी आनंद रावत की जेल की सजा को खारिज करते हुए कहा कि अगर उसे खुद को सुधारने और सभ्य समाज के तरीके सीखने का अवसर दिया जाता है तो न्याय का मकसद पूरा हो जाएगा। अदालत ने उसे दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (यातायात) को पांच दिनों तक सुबह रिपोर्ट करने को कहा।

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