सेबी का बाजार से शेयर हटाने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्धता समाप्त करने यानी बाजार से शेयर हटाने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव किया है। इनमें शेयर हटाने के लिए समय को कम किया जाने तथा उचित मूल्य की तलाश की...
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्धता समाप्त करने यानी बाजार से शेयर हटाने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव किया है। इनमें शेयर हटाने के लिए समय को कम किया जाने तथा उचित मूल्य की तलाश की व्यापक व्यवस्था करने का प्रस्ताव शामिल है।
बाजार नियामक ने यह कदम प्रवर्तकों को अपनी कंपनियों को शेयर बाजार से सुगमता से हटाने की सुविधा के लिए उठाया है। सेबी का ताजा परिचर्चा पत्र विभिन्न इकाइयों द्वारा मौजूदा सूचीबद्धता समाप्त करने की प्रक्रिया पर चिंता जताए जाने के बाद आया है। कई बार इस तरह की प्रक्रिया में समय भी काफी अधिक लगता है।
नियामक ने बाजार से शेयर हटाने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के तरीकों पर विचार किया है। इसके अलावा नियामक ने मूल्य खोज की प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाने पर जोर दिया जिससे अल्पांश शेयरधारकों के हितों की रक्षा हो सके।
सेबी ने प्रस्ताव किया है कि यदि पेशकश के बाद प्रवर्तक या अधिग्रहण करने वाली की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत पर पहुंच जाती है, तो सूचीबद्धता समाप्त करने की पेशकश को सफल माना जाएगा। मौजूदा नियमों के तहत सूचीबद्धता समाप्त करने की पेशकश को उस समय सफल माना जाता है जबकि प्रवर्तक की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत या कुल पेशकश के 50 प्रतिशत शेयरों शेयर खरीदे जा चुके हों।