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मीट शॉप बंद: HC का राज्य सरकार और निगम को नोटिस, 3 अप्रैल तक मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने मीट शॉप को बंद करने और लाईसेंस रिन्यू नहीं करने को लेकर राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में निगम और राज्य सरकार को तीन अप्रैल तक...

मीट शॉप बंद: HC का राज्य सरकार और निगम को नोटिस, 3 अप्रैल तक मांगा जवाब
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 28 Mar 2017 03:07 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने मीट शॉप को बंद करने और लाईसेंस रिन्यू नहीं करने को लेकर राज्य सरकार और लखनऊ नगर निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में निगम और राज्य सरकार को तीन अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। 

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध बूचड़खानों पर सख्ती का संकेत देते हुए सोमवार को कहा कि, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। 17 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बूचड़खानों को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं। इससे पहले एनजीटी 12 मई 2015 को इस बारे आदेश दे चुका है। क्या कानून का पालन नहीं होना चाहिए ? हमने कोई नया कानून नहीं बनाया है। जो कानून अस्तित्व में है सिर्फ उसका पालन कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है। किसी के पक्ष में भी नहीं हैं। सरकार कानून का पालन करवा कर रहेगी।

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गौरतलब है कि यूपी में 44 लाइसेंस बूचड़खानों में 26 को बंद किया गया है। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा कि बीते पांच दिनों में 26 लाइसेंस बूचड़खानों पर भी ताला लगाया गया है। उन्होंने कहा, 'इन 26 बूचड़खानों पर नियमों का उल्लंघन का आरोप है। हालांकि, इनको हमेशा के लिए बंद नहीं किया गया है, बस कुछ समय के लिए बंद किया गया है।' 

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