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आबकारी निरीक्षकों की प्रोन्नति के मामले में जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची एवं सहायक आबकारी आयुक्त पद पर प्रोन्नति की वैधता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ एवं न्यायमूर्ति...

आबकारी निरीक्षकों की प्रोन्नति के मामले में जवाब तलब
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 29 Apr 2017 02:00 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची एवं सहायक आबकारी आयुक्त पद पर प्रोन्नति की वैधता के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रमनाथ एवं न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी की खंडपीठ ने हरिओम सिंह व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मनीष गोयल, अपर महाधिवक्ता विनोद कांत व स्थायी अधिवक्ता निमाई दास को सुनकर दिया। याचियों का कहना है कि वे प्रोन्नति पाने की अर्हता रखते हैं। उन्हें भी प्रोन्नति देने पर विचार किया जाए। सरकार की तरफ से कहा गया कि 6 सितम्बर 2010 की वरिष्ठता सूची आपत्ति पर विचार करने के बाद जारी की गई है। मामले के तथ्यों के अनुसार 2015-16 की प्रोन्नति की योग्यता पात्रता सूची में 92 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। कहा गया कि 15 साल की सेवा के बाद प्रोन्नति देने का नियम है लेकिन जिन्हें प्रोन्नति दी गई है वे 15 साल सेवा का अनुभव नहीं रखते। याचिका में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि 338 अंक पाने वालों को प्रोन्नति दी गई है। याचियों को 315 व 305 अंक ही मिले हैं। ऐसे में प्रोन्नति सूची में कोई अवैधानिकता नहीं है। इस मामले में कई याचिकाएं विचाराधीन हैं।

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