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अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए बम्हरौली एयरपोर्ट: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि बम्हरौली हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। बम्हरौली एयरपोर्ट को सिविल टमिर्नल बनाने के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस शहर ने देश को...

अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए बम्हरौली एयरपोर्ट: हाईकोर्ट
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 23 Mar 2017 03:10 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि बम्हरौली हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। बम्हरौली एयरपोर्ट को सिविल टमिर्नल बनाने के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस शहर ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, वह वायुसेवा से वंचित रहे, यह उचित नहीं है।

इसी के साथ कोर्ट ने एयरपोर्ट अथारिटी से कहा कि वह अपना काम यथाशीघ्र पूरा करे। इस बात की प्रतीक्षा न करे कि तकनीकी पहलू है। साथ ही डीएम से कहा कि सिविल टर्मिनल के लिए अधिग्रहीत जमीन अथारिटी को शुक्रवार (24 मार्च) तक सौंप दें और अथारिटी कब्जा लेकर निर्माण कार्य शुरू करे। कोर्ट ने दो सप्ताह में कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है।

मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ के समक्ष अजय मिश्र व सचिन उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट अथारिटी की ओर से बताया गया कि जमीन पर कब्जा मिलने के बाद पर्यावरण विभाग से अनापत्ति लेकर छह माह के भीतर सिविल टर्मिनल की प्रक्रिया पूरी करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मिलेट्री इंजीनियंरिग सर्विस इलेक्ट्रीफिकेशन का काम 31 मार्च तक पूरा कर देगी। केंद्र सरकार की ओर से पर्यावरण अनापत्ति अर्जी आने पर यथाशीघ्र अनुमति दिलाने का आश्वासन दिया गया।

अथारिटी की ओर से कहा गया कि (आईएलएस) इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। इस दौरान रनवे से दोनों तरफ 150 मीटर तक नो मैन्स लैंड घोषित करने की मांग की गई। यह भी कहा कि सेंसटिव जोन होने के कारण वाहनों आदि के संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने बताया कि राज्य सरकार ने 50 एकड़ जमीन की मांग के विपरीत 75 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की है। 14 हेक्टेयर जमीन कब्जे में है जिसे अथॉरिटी को दो दिन में सौंप दिया जाएगा।

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