लोक सेवा आयोग से लोअर सबॉर्डिनेट के उत्तरों पर जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2013 में सवालों का सही उत्तरों को गलत मानने के मामले में लोक सेवा आयोग से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2013 में सवालों का सही उत्तरों को गलत मानने के मामले में लोक सेवा आयोग से जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर सिंह की खंडपीठ ने आनंद कुमार श्रीवास्तव की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार याची ने परीक्षा में कई प्रश्नों के सही उत्तर दिए। सामान्य हिन्दी व निबंध के प्रश्नपत्र में याची ने गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, हाथी का कुंभी और इंद्र का मधवा लिखा। मान्य एवं प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के अनुसार याची के ये उत्तर सही हैं।
आरटीआई के माध्यम से आंसर-की मांगे जाने पर पता चला कि याची के उक्त उत्तरों को गलत मानते हुए अंक नहीं दिए गए। याची को न्यूनतम कटऑफ 299 के बराबर अंक मिले लेकिन लिखित परीक्षा में नंबर कम होने के कारण उसका चयन नहीं हुआ।