इलाहाबाद विवि की पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ऋचा सिंह मानहानि में तलब
इविवि के कुलपति के ओएसडी पर आरोप लगाना छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने उनके खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश एसीजेएम परमेश्वर दयाल ने यह आदेश विशेष...
इविवि के कुलपति के ओएसडी पर आरोप लगाना छात्रसंघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने उनके खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश एसीजेएम परमेश्वर दयाल ने यह आदेश विशेष कार्याधिकारी अमित सिंह की ओर से दाखिल परिवाद पर जांच के बाद दिया।
कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से ऋचा सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत प्रथमदृष्टया मामला बनता है इसलिए तलब किया जाए। कुलपति के विशेष कार्याधिकारी अमित सिंह ने परिवाद में आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ मंत्रालय में झूठे आरोप लगाकर शिकायत की गई। समाचार पत्रों में छपवाया और इंटरव्यू में आरोप लगाया तथा लोगों को पढ़ने के लिए दिया जिससे उनकी छवि धूमिल हुई और मानहानि हुई। यह भी कहा गया कि इस संबंध में कानूनी नोटिस दिया गया लेकिन ऋचा सिंह की ओर से जवाब नहीं दिया गया। परिवाद में ऋचा सिंह को मानहानि के आरोप में तलब कर दंडित करने की मांग की गई है।