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एक्सपायर लाइसेंस पर होगा एक लाख का जुर्माना

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से शुक्रवार को गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल खाद्य कारोबारियों को जागरूक किया...

एक्सपायर लाइसेंस पर होगा एक लाख का जुर्माना
Fri, 26 May 2017 06:52 PM
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से शुक्रवार को गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल खाद्य कारोबारियों को जागरूक किया गया। उन से साफ शब्दों में कहा गया कि लाइसेंस एक्सपायर होने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। एफडीए की अभिहित अधिकारी डॉ. श्वेता सैनी के निर्देशन में शुक्रवार को शहर के अलीगढ़ रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में जागरुकता व स्वच्छता कार्यक्रम हुआ। इसमें शहर के प्रमुख खाद्य कारोबारी शामिल हुए। डॉ. सैनी ने व्यापारियों से कहा कि खाद्य पदार्थ निर्माता रॉ मेटेरियल का लेखा जोखा भी रखें।

यह भी बताया कि जिन लोगों के पास एफडीए का लाइसेंस हैं, उन्हीं को थोक का सामान दें। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरीन्द्र सिंह ने कहा कि सभी व्यापारियों को फूड एक्ट की जानकारी होनी चाहिए। समय से लाइसेंस का नवीनीकरण कराएं, तभी आप पक्के व्यापारी सिद्ध होंगे। अंतिम तिथि से एक माह पहले ही नवीनीकरण करा लें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार, पंकज वर्मा, गजराज सिंह ने भी संबोधित किया।

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