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न्यायालय के आदेश पर सामूहिक दुष्कर्म, छेडखानी की रिपोर्ट दर्ज

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, छेड़खानी की धाराओ में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खैरा हाजीपुर खंदोली आगरा की एक युवती 13 सितम्बर को बालाजी मंदिर...

न्यायालय के आदेश पर सामूहिक दुष्कर्म, छेडखानी की रिपोर्ट दर्ज
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 08 Dec 2016 07:20 PM
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न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, छेड़खानी की धाराओ में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खैरा हाजीपुर खंदोली आगरा की एक युवती 13 सितम्बर को बालाजी मंदिर पर भगवान के दर्शन करने के लिए आई थी। इसी दौरान युवती को सौरभ पुत्र राकेश निवासी नगला घाघ, अमित पुत्र गिरंद सिह निवासी बिचपुरी खेडा बेदपुरा इटावा युवती को जबरन बालाजी मंदिर के पीछे नहर भूड़ा पर बाजरे के खेत में खींचकर ले गए। जहां दोनों आरोपियों ने युवती के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। युवती ने मामले की थाने में शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। न्यायालय के आदेश पर घर में घुसकर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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