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ऋतिक हत्याकांड : कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर हेडमास्टर निलंबित

नालंदा के एकंगरसराय के स्कूली छात्र ऋतिक हत्याकांड के लपेटे में एक स्कूल के हेडमास्टर साहब भी आ गए। लपेटे में आए हेडमास्टर साहब को शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी ने तत्काल सस्पेंड कर दिया। ऋतिक...

ऋतिक हत्याकांड : कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर हेडमास्टर निलंबित
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 26 Sep 2016 05:28 PM
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नालंदा के एकंगरसराय के स्कूली छात्र ऋतिक हत्याकांड के लपेटे में एक स्कूल के हेडमास्टर साहब भी आ गए। लपेटे में आए हेडमास्टर साहब को शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी ने तत्काल सस्पेंड कर दिया।

ऋतिक हत्याकांड में गिरफ्तार हुए दीपू कोर्ट में कुछ प्रमाणपत्रों के आधार पर खुद के नाबालिग होने का दावा किया। प्रमाणपत्रों में ग्राम पंचायतराज एकंगरडीह से निर्गत जन्म प्रमाणपत्र, एकंगरसराय के भातुबिगहा गांव स्थित विद्या ज्योति स्कूल में अध्ययनरत होने के प्रमाणपत्र के अलावा उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरलीगढ, हिलसा से निर्गत विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र (एसएलसी) भी शामिल है।

ऋतिक मामले में वादी के अधिवक्ता लिपिक ने बताया कि उक्त प्रमाणपत्रों की सत्यता के संबंध में कुछ जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत बीईओ से मांगी गयी थी। जिसके आलोक में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा आधी-अधूरी सूचना उपलब्ध करायी गयी। इसके बाद आशंका होने पर कोर्ट में विरोध पत्र दाखिल करते हुए हेडमास्टर से सम्पूर्ण दस्तावेज मांगे जाने का अनुरोध किया गया। इन्हीं दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का निर्देश कोर्ट द्वारा दिया गया।

इधर हिलसा के बीईओ विनोद कुमार ने पूछने पर बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय के हेडमास्टर को किसी कोर्ट द्वारा हाजिर होने का निर्देश दिया गया, लेकिन हाजिर नहीं हुए। कोर्ट के आदेश के अनुपालन नहीं करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चाधिकारी द्वारा हेडमास्टर महेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

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