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नोएडा एक्सटेंशन के फ्लैट खरीदारों को राहत

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने ओखला पक्षी विहार के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थिकीय रूप से संवेदनशील घोषित करने के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी की दी है। इसी साल फरवरी में इस संदर्भ में...

नोएडा एक्सटेंशन के फ्लैट खरीदारों को राहत
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 19 Aug 2015 09:02 PM
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केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने ओखला पक्षी विहार के आसपास के क्षेत्र को पारिस्थिकीय रूप से संवेदनशील घोषित करने के लिए बुधवार को अधिसूचना जारी की दी है।

इसी साल फरवरी में इस संदर्भ में अधिसूचना का मसौदा जारी किया गया था जिस पर विभिन्न पक्षों की राय जानने के बाद अब अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना से नोएडा एक्सटेंशन में बिल्डरों से फ्लैट खरीदने वालों को राहत मिली है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हेमचंद्र पांडे ने हिन्दुस्तान को बताया कि मसौदा अधिसूचना में बदलाव नहीं किया गया है। ओखला पक्षी विहार के पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा में सौ मीटर के दायरे तथा उत्तरी सीमा में 1.27 किमी के दायरे को संवेदशील घोषित किया गया है। इस दायरे में निर्माण गतिविधियों, खनन और मशीनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा ताकि उससे पक्षियों के जीवन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने पाए।

दरअसल, यह विवाद तब खड़ा हुआ था जब कुछ अरसा पहले हरित प्राधिकरण ने पक्षी विहार के दस किमी के दायरे को संवेदनशील मानते हुए निर्माण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था जिसके चलते नोएडा एक्सटेंशन इसके दायरे में आ गया था और वहां बन चुके हजारों फ्लेटों के कंप्लीसन सार्टिफिकेट देने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इस अधिसूचना में वह क्षेत्र बाहर निकल चुका है, इसलिए फ्लैट खरीदने वालों को भारी राहत मिलेगी।

मंत्रालय के अनुसार हालांकि संवेदनशील जोन के दायरे में पड़ने वाले दस गांवों की सामान्य दिनचर्या और उससे जुड़ी गतिविधियों में इस अधिसूचना से कोई बाधा नहीं आएगी।

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