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विधि अधिकारी के पद सीधी भर्ती के होंगे और आयोग करेगा चयन

विशेष संवाददाता / राज्य मुख्यालय प्रदेश के सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले विधि अधिकारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक इनकी कोई सेवा नियमावली नहीं थी। कैबिनेट बाई...

विधि अधिकारी के पद सीधी भर्ती के होंगे और आयोग करेगा चयन
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 08 Dec 2016 10:33 PM
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विशेष संवाददाता / राज्य मुख्यालय

प्रदेश के सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले विधि अधिकारियों के लिए सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक इनकी कोई सेवा नियमावली नहीं थी। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूर इस सेवानियमावली का नाम यूपी राजकीय विभाग विधि अधिकारी संवर्ग सेवा नियमावली-2016 है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

सेवा नियमावली की मंजूरी के बाद वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार विधि अधिकारी के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और आयोग द्वारा चयनित किए जाएंगे। विधि अधिकारी का पद क्लास-टू (द्वितीय श्रेणी अधिकारी) का होगा। सेवा से बर्खास्त और अपराध सिद्ध व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

विधि अधिकारी पद के लिए पात्र वही होगा जिसकी आयु न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल होगी। आरक्षण वालों को छूट मिलेगी। इसके लिए योग्यता विधि स्नातक और किसी मान्यता प्राप्त बार एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। या दो साल का अनुभव प्रमाण पत्र हो। अतिरिक्त स्थाई और अस्थाई पद भी सृजित किए जा सकेंगे। दो जीवित पत्नियों वाले पुरुष और जीवित पत्नी वाले विवाहित पुरुष से शादी करने वाली महिला अपात्र होंगे।

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