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जानलेवा हमले में पांच आरोपितों को सात साल की सजा

गया। जानलेवा हमले में स्थानीय कोर्ट ने पांच आरोपितों को सात-सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की...

जानलेवा हमले में पांच आरोपितों को सात साल की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 06 Dec 2016 07:33 PM
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गया। जानलेवा हमले में स्थानीय कोर्ट ने पांच आरोपितों को सात-सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार टिकारी के मउ गांव में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच खेत जोतने को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद में दूसरे पक्ष के लोग दस फरवरी 1995 को उपेंद्र यादव पर लाठी-डंडा से पीट-पीट कर बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिया था।

पीड़ित ने टिकारी थाने में अभियुक्तों के खिलाफ जानलेवा हमला का मामला दर्ज कराया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजल मंदिलवार की कोर्ट में अभियुक्त जुगल यादव, जय प्रकाश यादव, मिथलेश यादव, नरेश यादव, ओम प्रकाश यादव के खिलाफ संज्ञान लिया गया था। दस गवाहों की गवाही सुनने के बाद पांच अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सभी आरोपितों को सात-सात साल की सजा सुनायी गयी ।

इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र देव नारायण सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से वकील मो. सरताज अली खां बहस कर रहे थे।

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