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शहर में अवैध रूप से बिक रहे गौ मांस पर लगी रोक

औरंगाबाद शहर के जामा मस्जिद से सटे कुरैशी मुहल्ला जाने वाली सड़क पर अवैध रूप से बिक रहे गोमांस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस संबंध में एसडीओ सुरेंद्र प्रसाद ने अपने न्यायालय में सुनवाई करते हुए एक...

शहर में अवैध रूप से बिक रहे गौ मांस पर लगी रोक
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 23 Nov 2016 11:33 PM
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औरंगाबाद शहर के जामा मस्जिद से सटे कुरैशी मुहल्ला जाने वाली सड़क पर अवैध रूप से बिक रहे गोमांस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस संबंध में एसडीओ सुरेंद्र प्रसाद ने अपने न्यायालय में सुनवाई करते हुए एक आदेश जारी किया है।

की गई थी शिकायत

मो. गुलाम हसनैन बनाम मो. इसहाक कुरैशी वाद संख्या 1847/16 में यह निर्देश दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कुरैशी मुहल्ला में खुलेआम सड़क पर गौ मांस बेचने की बात को लेकर आवेदन दिया गया था। इसके बाद विपक्षी को शो कॉज करते हुए जवाब मांगा गया। प्रथम पक्ष का कहना है कि कुरैशी मुहल्ला, मेन रोड जामा मस्जिद, पुरानी जीटी रोड होते हुए हनुमान मंदिर, टिकरी रोड होते हुए बाईपास तक जाती है। सड़क के दोनों और गौ मांस की दुकानें हैं और इसके कारण लोगों को खासी परेशानी झेलनी होती है। सड़क पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है और स्कूली बस के चालकों के साथ मारपीट तक होती है।

लाइसेंस नहीं है

द्वितीय पक्ष के लोगों ने कहा कि उनके पूर्वज इसी स्थान पर यह कारोबार करते आ रहे हैं और बेहद गरीब हैं। उनका एकमात्र पेशा यही है। हालांकि दूसरे पक्ष ने इस मामले में कोई लाइसेंस होने की बात नहीं कही। एसडीओ ने सुनवाई करते हुए नगर परिषद के स्तर से 7 मार्च 2003 को लगी रोक का हवाला दिया है और कहा है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1934 की धारा 33 ए में किए गए प्रावधान के अनुसार यह अवैध है। इसे बंद करने का आदेश जारी किया जाता है और सुनवाई भी समाप्त होती है। नगर थानाध्यक्ष और सीओ को इससे संबंधित पत्र भेज दिया गया है और अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। विदित हो कि डीएम कंवल तनुज और एसपी बाबू राम ने यहां का निरीक्षण 30 अगस्त को किया था। इस दौरान कई लोगों ने इसकी शिकायत की थी।

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