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योगेन्द्र साव की जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई

पूर्व कृषि मंत्री योगेन्द्र साव की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। यह सुनवाई प्रभारी एसडीजेएम अब्दुल नासिर के कोर्ट में होनी थी। बार संघ के अधिवक्ता विधानंद पांडे के निधन हो जाने से...

योगेन्द्र साव की जमानत याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 20 Oct 2014 10:51 PM
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पूर्व कृषि मंत्री योगेन्द्र साव की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। यह सुनवाई प्रभारी एसडीजेएम अब्दुल नासिर के कोर्ट में होनी थी। बार संघ के अधिवक्ता विधानंद पांडे के निधन हो जाने से मामला टल गया। सुनवाई नहीं हो पाने के कारण विधायक योगेन्द्र साव नाराज दिखे। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब मंगलवार को होगी।

सदर थाने के दो अन्य मामले में प्रोडक्शन के लिए योगेन्द्र साव को सोमवार को कड़ी सुरक्षा में सीजेएम लोलार्क दुबे की कोर्ट में लाया गया था। उन पर सदर थाना में कांड संख्या 234/14 और 235/14 पहले से ही लंबित है। इन दो मामलों में उन पर चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है, जो भादवि की धारा 171/188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123/133 के तहत दर्ज है।

मालूम हो कि योगेन्द्र साव को आठ अक्तूबर को न्यायिक हिरासत में जेपी केन्द्रीय कारा भेजा गया था। उनपर उग्रवादी संगठन बनाने का आरोप है।

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