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मदरसों में तिरंगा फहराना अनिवार्य: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने तथा तिरंगा का सम्मान करने को अनिवार्य बनाने के लिए एक दिशा निर्देश जारी करने का आज सरकार को निर्देश...

मदरसों में तिरंगा फहराना अनिवार्य: हाईकोर्ट
एजेंसीTue, 01 Sep 2015 08:30 PM
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में गणतंत्र एवं स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने तथा तिरंगा का सम्मान करने को अनिवार्य बनाने के लिए एक दिशा निर्देश जारी करने का आज सरकार को निर्देश दिया।

इसके साथ ही न्यायालय ने कहा है कि ध्वजारोहण का सम्मान हर विद्यालयों में होना चाहिए चाहे वह मदरसे हो या अन्य कोई अंग्रेजी स्कूल।

न्यायालय ने इस याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है। याचिका पर न्यायालय अगली सुनवाई 22 सितम्बर को करेगा। न्यायालय ने मुख्य सचिव को  समीक्षा करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश डा.डी.वाई.चन्द्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने अलीगढ़ के अजीत गौड़ की जनहित याचिका पर आज यह आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रदेश में मदरसों में ध्वजरोहण नहीं हो रहा है और तिरंगे अपमान किया जा रहा है जबकि अलीगढ़ के जिलाधिकारी की तरफ से प्राप्त सूचना को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि अलीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर मदरसे में ध्वजारोहण किया गया तथा कहीं भी ध्वज के अपमान की सूचना नहीं है।

अदालत ने कहा कि चूंकि जनहित याचिका में प्रदेश के समूचे मदरसों पर ध्वज के अपमान की बात कही गयी है। इस कारण इस याचिका पर जवाब दायर किया जाए। अब इस जनहित याचिका पर 22 सितबर को सुनवाई होगी।

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