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संत पर बलात्कार के आरोप तय, महाकुंभ स्नान की अनुमति

उपनगर बैरागढ़ स्थित एक आश्रम के संत लाल सांई के खिलाफ भोपाल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता सिंह की अदालत में अपनी ही एक शिष्या से बलात्कार एवं छेड़छाड़ के आरोप तय किये गए हैं, वहीं उसे...

संत पर बलात्कार के आरोप तय, महाकुंभ स्नान की अनुमति
एजेंसीTue, 16 Feb 2010 01:10 PM
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उपनगर बैरागढ़ स्थित एक आश्रम के संत लाल सांई के खिलाफ भोपाल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता सिंह की अदालत में अपनी ही एक शिष्या से बलात्कार एवं छेड़छाड़ के आरोप तय किये गए हैं, वहीं उसे महांकुभ स्नान के लिए हरिद्वार जाने की इजाजत भी मिल गई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरिता की अदालत ने लाल सांई के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 एवं 354 के तहत आरोप तय होने के बाद गवाही के लिए 26 एवं 29 मार्च की तिथि निश्चित करते हुए सभी गवाहों को समन जारी कर दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि संत की एक शिष्या ने 17 सितंबर 2008 को भोपाल के महिला पुलिस थाने में बलात्कार एवं छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के लगभग आठ माह बाद पुलिस के भारी दबाव के चलते लाल सांई ने 22 नवंबर 2008 को महिला थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। उसे अदालत से 24 नवंबर को जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके लिए शर्त लगाई गई थी कि वह अदालत की अनुमति के बिना शहर से बाहर नहीं जाएगा।

लाल सांई ने अपने वकील के जरिए अदालत में एक आवेदन देकर महाकुंभ स्नान के लिए हरिद्वार जाने की इजाजत मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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