राठौड़ की याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस
बहुचर्चित रुचिका गिरहोत्रा मामले के दोषी और हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हरियाणा की एक स्थानीय अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस...
बहुचर्चित रुचिका गिरहोत्रा मामले के दोषी और हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हरियाणा की एक स्थानीय अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
पंचकुला की जिला एवं सत्र अदालत ने गिरफ्तारी की सूरत में राठौड़ के खिलाफ दो मामलों में प्रत्येक पर जमानत राशि के रूप में 10,000 रुपये तय किए। राठौड़ शुक्रवार को अदालत नहीं पहुंचा। उसकी पैरवी के लिए उसकी पत्नी एवं वकील आभा राठौड़ अदालत में मौजदू रहीं।
इससे पहले शुक्रवार को ही जिला सत्र न्यायधीश एसपी सिंह ने राज्य सरकार के वकील से इस मामले में पूरा विवरण पेश करने के लिए कहा और सुनवाई दोपहर 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी।
पंचकुला पुलिस ने मंगलवार शाम राठौड़ के खिलाफ दो नई प्राथमिकियां दर्ज की थीं। राठौड़ के खिलाफ कई संगीन मामले मसलन हत्या का प्रयास, धमकी देने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और आपराधिक साजिश रचने संबंधी मामले दर्ज किए गए हैं।
गौरतलब है कि 12 अगस्त, 1990 को हरियाणा के डीपीजी राठौड़ ने 14 वर्षीय रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।