एलआईसी हाउसिंग व जीआईसी हाउसिंग भी आरटीआई के दायरे में
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने व्यवस्था दी है कि जीआईसी हाउसिंग फिनांस तथा एलआईसी द्वारा प्रवर्तित एलआईसी हाउसिंग फिनांस लिमिटेड तथा एलआईसी म्युच्युअल फंड एस्सेट कंपनी सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई)...
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने व्यवस्था दी है कि जीआईसी हाउसिंग फिनांस तथा एलआईसी द्वारा प्रवर्तित एलआईसी हाउसिंग फिनांस लिमिटेड तथा एलआईसी म्युच्युअल फंड एस्सेट कंपनी सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के दायरे में आती हैं।
आयोग ने कहा है कि इस तरह से ये तीनों कंपनियां आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना देने के लिए बाध्य हैं। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला व सूचना आयुक्त एमएम अंसारी तथा एएन तिवारी की पूर्ण पीठ ने कहा कि हमने फैसला किया है कि तीनों प्रतिवादी एलआईसी हाउसिंग फिनांस, एलआईसी म्युच्युअल फंड एस्सेट मैनेजमेंट कंपनी व जीआईसी हाउसिंग फिनांस आरटीआई कानून के तहत सार्वजनिक निकाय हैं।
पीठ ने कहा है, इसलिए उनमें से सभी कानून के तहत अपने दायित्वों को निभाने को बाध्य हैं। आयोग को इन कंपनियों के खिलाफ 10 शिकायत याचिकाएं तथा चार अपील याचिकाएं मिलीं थी।