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स्पोर्ट्स एकेडमी कब तक बनाएगी सरकारः हाइकोर्ट

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को सरकार से पूछा कि राज्य में स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कब तक किया जाएगा। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं दिए जाने पर...

स्पोर्ट्स एकेडमी कब तक बनाएगी सरकारः हाइकोर्ट
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 25 Feb 2015 08:56 PM
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एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को सरकार से पूछा कि राज्य में स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कब तक किया जाएगा। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं दिए जाने पर हाइकोर्ट ने सरकार से कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी है।

चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह भी पूछा कि राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जा रहा है। यहां स्पोर्ट्स एकेडमी क्यों नहीं बनी? क्या इसके लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है?

बेल्जियम में 2013 में हुए प्रतियोगता में राज्य से खिलाड़ियों को क्यों नहीं भेजा गया? सरकार को सभी बिंदुओं पर दो मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। मेगा स्पोर्ट्स कांपलेक्स के रख-रखाव पर भी कोर्ट ने जवाब देने को कहा है।

अभिषेक कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है। खेल विभाग इस मामले में लापरवाही बरत रहा है। अदालत से इसकी जांच कराने का आग्रह किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार से राज्य को हर साल खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी राशि मिलती है। यह राशि प्रखंड से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं के लिए दी जाती है। लेकिन खेलकूद और युवा मंत्रालय इस राशि का दुरूपयोग कर रहा है।

2013-14 में मिले छह करोड़
याचिका में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में केंद्र सरकार ने झारखंड को साढ़े छह करोड़ रुपए दिए थे। यह राशि कहां खर्च हुई इसकी जानकारी विभाग सूचना के अधिकार के तहत नहीं दे रहा है। प्रार्थी का कहना है कि सितंबर 2013 में रेको में अंतरराष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में राज्य के तीन खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सके, क्योंकि विभाग ने इसके लिए पैसे का बंदोबस्त नहीं किया।

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