नीतीश के खिलाफ सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित
चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने संबंधित केस की सुनवाई पूरी करने के बाद झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध...
चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने संबंधित केस की सुनवाई पूरी करने के बाद झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस संबंध में मिथिलेश सिंह ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि चारा घोटाले की जांच सीबीआइ ने सही तरीके से नहीं की है।
चारा घोटाले के ट्रायल के दौरान कई लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार को भी श्याम बिहारी सिन्हा से पैसे मिले हैं। कोर्ट में भी यह बात सामने आयी थी। लेकिन न तो सीबीआइ और न ही कोर्ट ने ही इस पर संज्ञान लिया। कांड के अनुसंधानक ने भी श्याम बिहारी सिन्हा के बयान की पुष्टि की है।
इसी प्रकार शिवानंद तिवारी, राधा नंदन झा, एमएस दास, गुलशन लाल आजमानी एवं एजी ऑफिस को भी पैसे देने की बात कही गयी है। जबकि सीबीआइ का कहना है कि यह आरोप सही नहीं है। प्रार्थी ने इतना विलंब से इस मामले को उठाया है इस कारण इसे अप्रासंगिक माना जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।