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दहेज के मामलों में नहीं होगी तुरंत गिरफ्तारी: सुप्रीम कोर्ट

दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मामलों में पुलिस स्वत: ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसे ऐसे कदम की वजह बतानी होगी, जिनकी न्यायिक...

दहेज के मामलों में नहीं होगी तुरंत गिरफ्तारी: सुप्रीम कोर्ट
एजेंसीThu, 03 Jul 2014 10:52 AM
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दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मामलों में पुलिस स्वत: ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसे ऐसे कदम की वजह बतानी होगी, जिनकी न्यायिक समीक्षा की जायेगी।
       
शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले गिरफ्तारी और फिर बाकी कार्यवाही करने का रवैया निन्दनीय है जिस पर अंकुश लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दहेज प्रताड़ना मामले सहित सात साल तक की सजा के दंडनीय अपराधों में पुलिस गिरफ्तारी का सहारा नहीं ले।
       
न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, हम सभी राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वह अपने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के तहत मामला दर्ज होने पर स्वत: ही गिरफ्तारी नहीं करे बल्कि पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में प्रदत्त मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें।
       
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने की जरूरत के बारे में मजिस्ट्रेट के समक्ष कारण और सामग्री पेश करनी होगी।
       
न्यायाधीशों ने कहा कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा स्त्री को प्रताड़ित करने की समस्या पर अंकुश पाने के इरादे से भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क शामिल की गयी थी। धारा 498-क को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होने के कारण प्रावधानों में इसे संदिग्ध स्थान प्राप्त है जिसे असंतुष्ट पत्नियां कवच की बजाय हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं।

न्यायाधीशों ने कहा कि परेशान करने का सबसे आसान तरीका पति और उसके रिश्तेदारों को इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार कराना है। अनेक मामलों में पति के अशक्त दादा दादी, विदेश में दशकों से रहने वाली उनकी बहनों को भी गिरफ्तार किया गया।
     
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित और उसे अपमानित करती है और हमेशा के लिए धब्बा लगाती है और कोई भी गिरफ्तारी सिर्फ इसलिय नहीं की जानी चाहिए कि अपराध गैर जमानती और संज्ञेय है।
     
न्यायाधीशों ने कहा, गिरफ्तार करने का अधिकार एक बात है और इसके इस्तेमाल को न्यायोचित ठहराना दूसरी बात है। गिरफ्तार करने के अधिकार के साथ ही पुलिस अधिकारी ऐसा करने को कारणों के साथ न्यायोचित ठहराने योग्य होना चाहिए।
      
न्यायाधीशों ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाने के आधार पर ही फौरी तौर पर कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। दूरदर्शी और बुद्धिमान पुलिस अधिकारी के लिए उचित होगा कि आरोपों की सच्चाई की थोड़ी बहुत जांच के बाद उचित तरीके से संतुष्ट हुए बगैर कोई गिरफ्तारी नहीं की जाये।  
       
अपराध के आंकड़ों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट  ने कहा कि 2012 में धारा 498-क के तहत अपराध के लिए 197762 व्यक्ति गिरफ्तार किये गए और इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों में से करीब एक चौथाई पतियों की मां और बहन जैसी महिलायें थीं जिन्हें गिरफ्तारी के जाल में लिया गया।
        
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के तहत हुए अपराधों में कुल गिरफ्तार व्यक्तियों का यह छह फीसदी है। यह दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हुए कुल अपराधों का 4.5 फीसदी है जो चोरी और चोट पहुंचाने जैसे अपराधों से इतर किसी अन्य अपराध से अधिक है।
        
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने की दर 93.6 फीसदी तक है जबकि सजा दिलाने की दर सिर्फ 15 फीसदी है जो विभिन्न मदों में सबसे कम है। शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में पुलिस अभी तक ब्रितानी सोच से बाहर नहीं निकली है और गिरफ्तार करने का अधिकार बेहद आकर्षक है।

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