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तेंदुलकर राज्यसभा के लिए मनोनीत

24 अप्रैल को ही 39 वर्ष के हुए सचिन तेंदुलकर अब सांसद बन जाएंगे। सरकार ने उन्हें, बीते जमाने की प्रख्यात अभिनेत्री रेखा और उद्योगपति अनु आगा के साथ राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तीनों महत्वपूर्ण...

तेंदुलकर राज्यसभा के लिए मनोनीत
एजेंसीThu, 26 Apr 2012 09:06 PM
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24 अप्रैल को ही 39 वर्ष के हुए सचिन तेंदुलकर अब सांसद बन जाएंगे। सरकार ने उन्हें, बीते जमाने की प्रख्यात अभिनेत्री रेखा और उद्योगपति अनु आगा के साथ राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।

तीनों महत्वपूर्ण हस्तियों के मनोनयन को गुरुवार रात राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संविधान की धारा 80 के तहत मंजूरी दे दी। इसके तहत राष्ट्रपति को 250 सदस्यीय उच्च सदन में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है।

क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में भावुक और शानदार भूमिका निभाने वाली रेखा और उद्योगपति एवं सामाजिक कार्यकर्ता अनु आगा का नाम प्रधानमंत्री ने कल गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा था।

थर्मेक्स इंडस्ट्रीज की पूर्व अध्यक्ष और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य आगा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और फोर्ब्स की सूची में उनका नाम एक बार सबसे धनी भारतीय के तौर पर आया था। संविधान की धारा 80 के तहत साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव या विशेष जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को संसद के उच्च सदन का मनोनयन किया जाता है।

57 वर्षीय रेखा 80 के दशक में हिंदी फिल्मों की शीर्ष अभिनेत्री थी और उन्हें अभिनय के लिए कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए लंबे समय से भारत रत्न देने की लंबित मांग के मद्देनजर राज्यसभा में उनका मनोनयन आश्चर्य के रूप में सामने आया है। उन्होंने इस वर्ष मार्च में ऐतिहासिक सौवां अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया था।

इससे पहले तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। तेंदुलकर पहले सक्रिय खिलाड़ी और क्रिकेटर हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है।

सदन में फिल्मी दुनिया से जावेद अख्तर पहले से ही सदस्य हैं। जिन फिल्मी हस्तियों को पहले मनोनीत किया जा चुका है उनमें हेमामालिनी, वैजयंतीमाला, नरगिस दत्त, लता मंगेशकर और शिवाजी गणेशन शामिल हैं। दल-बदल विरोधी कानून के तहत कोई भी मनोनीत सदस्य के पास विकल्प होता है कि वह छह महीने के अंदर सदन में किसी पार्टी से संबद्ध होने के बारे में घोषणा कर सकता है।

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