एस एम कृष्णा के खिलाफ FIR पर रोक
विदेश मंत्री एस एम कृष्णा को राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एक निजी शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी जिसमें उन पर बतौर मुख्यमंत्री अपने...
विदेश मंत्री एस एम कृष्णा को राहत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एक निजी शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी जिसमें उन पर बतौर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में अवैध खनन कराने का आरोप है।
कृष्णा की एक याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए न्यायमूर्ति बी वी पिंटो ने प्रतिवादी टीजे अब्राहम को छह जनवरी तक आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया। अब्राहम की शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
लोकायुक्त पुलिस ने आठ दिसंबर को कृष्णा तथा प्रदेश के दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों धरम सिंह और एच डी कुमारस्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। लोकायुक्त न्यायाधीश एन के सुधींद्र राव के निर्देश पर 11 अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।
कृष्णा ने नौ दिसंबर को उच्च न्यायालय से निजी शिकायत और प्राथमिकी रद्द करने की मांग की। आज जब उच्च न्यायालय के समक्ष मामला आया तो कृष्णा के वकील उदय ललित ने दलील दी कि निजी शिकायत में लगाये गये आरोप प्रथमदृष्टया अपराध की ओर संकेत नहीं देते क्योंकि वे अवैध खनन पर लोकायुक्त की रिपोर्ट पर आधारित हैं जिसमें उनके मुवक्किल का नाम नहीं है।
उन्होंने दलील दी, इसलिए कृष्णा के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने का सवाल नहीं उठता।