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सत्यम केस में राजू और सात अन्य के बेल रिजेक्ट

एक स्थानीय अदालत ने सत्यम कंप्यूटर्स में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी कंपनी के पूर्व अध्यक्ष बी़ रामलिंग राजू और सात अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्यम घोटाले की सुनवाई 31...

सत्यम केस में राजू और सात अन्य के बेल रिजेक्ट
एजेंसीThu, 04 Aug 2011 04:05 PM
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एक स्थानीय अदालत ने सत्यम कंप्यूटर्स में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी कंपनी के पूर्व अध्यक्ष बी़ रामलिंग राजू और सात अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी।

सत्यम घोटाले की सुनवाई 31 जुलाई तक की तय समयसीमा में पूरी न होने के कारण राजू और अन्य आरोपियों ने सोमवार को अतिरिक्त चीफ मेट्रोपालिटन मैजिस्ट्रेट से जमानत की अपील की। राजू के अलावा सत्यम के पूर्व प्रबंध निदेशक बी रामा राजू, पूर्व मुख्य वित्त अधिकरी वाडलामणि श्रीनिवास, पूर्व कर्मचारी जी रामकष्ण, डी वेंकटपति राजू, श्रीशैलम, पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर सुब्रमणि गोपालकष्णन और सत्यम के तत्कालीन मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक वी एस प्रभाकर गुप्ता फिलहाल चंचलगुड़ा केंद्रीय जेल में हैं।

आरोपियों ने इस आधार पर जमानत की अपील की थी कि सत्यम की सुनवाई 31 जुलाई की तय समयसीमा तक समाप्त नहीं हो पाई, जबकि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों से पूछताछ हो गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले राजू की जमानत को पिछले साल अक्टूबर में निरस्त कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि स्थानीय अदालत में सुनवाई पूरी नहीं होती है तो तभी अभियुक्त 31 जुलाई के बाद ही जमानत के लिये आवेदन कर सकता है।

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