कलमाड़ी नपे, आरोप पत्र दाखिल
सीबीआई ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किये गये सुरेश कलमाडी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में शुक्रवार को पहला आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें उन्हें आयोजन से जुड़ा एक ठेका एक...
सीबीआई ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किये गये सुरेश कलमाडी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में शुक्रवार को पहला आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें उन्हें आयोजन से जुड़ा एक ठेका एक स्विस कंपनी को देने में अनियमितताओं के मामले में प्रमुख आरोपी बताया गया है।
सीबीआई ने 50 पन्नों के अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि ठेके देने के संबंध में सभी अधिकार होने के चलते कलमाडी प्रमुख आरोपी हैं।
आरोपपत्र के मुताबिक, कलमाडी प्रमुख आरोपी हैं, क्योंकि उनके पास सारे सर्वोच्च अधिकार थे। विशेष सीबीआई न्यायाधीश तलवंत सिंह ने आरोपपत्र को संज्ञान में लिया और इस पर सुनवाई के लिए 23 मई की तारीख तय की।
सीबीआई ने कलमाडी के अलावा दो कंपनियों और आठ लोगों को भी आरोपपत्र में आरोपी के तौर पर शामिल किया है। इनमें आयोजन समित के पूर्व महासचिव ललित भनोट और पूर्व महानिदेशक वी़क़े वर्मा भी हैं।
एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत उन पर आपराधिक साजिश, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल करने के मामले में मुकदमा चलाने की मांग की है।
आरोपपत्र के मुताबिक आरोपियों ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए टाइम़ स्कोरिंग़ रिजल्ट प्रणाली लगाने के लिहाज से स्विस कंपनी को कथित तौर पर अधिक कीमत में ठेका दिया था, जिससे राजकोष को 90 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ।