बिहार में निजी समारोहों पर रहेगी आयकर विभाग की नजर
बिहार में आयकर विभाग विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों से संबंधित लोगों के मुंडन या विवाह समारोंहों पर भी कड़ी नजर रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं इन समारोहों का खर्च प्रत्याशियों ने तो नहीं...
बिहार में आयकर विभाग विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों से संबंधित लोगों के मुंडन या विवाह समारोंहों पर भी कड़ी नजर रखेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं इन समारोहों का खर्च प्रत्याशियों ने तो नहीं दिया है।
व्यय निरीक्षक ऐसे समारोहों में खर्च राशि का ब्योरा एक अलग रजिस्टर में दर्ज करेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने सभी प्रत्याशियों को खर्च की गई राशि का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया।
ऐसे समारोहों पर नजर एवं व्यय राशि का ब्योरा रजिस्टर में दर्ज करने का मुख्य उद्देश्य प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए अवैध राशि के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। चुनाव आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार एक प्रत्याशी बिहार में विधानसभा चुनाव में अधिकतम 10 लाख और संसदीय चुनाव में 25 लाख रुपये खर्च कर सकता है।