फोटो गैलरी

Hindi Newsसाबिर को गिरोहबंद अधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया

साबिर को गिरोहबंद अधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने कुख्यात अपराधी साबिर को गिरोहबंद अधिनियम के तहत निरूद्ध किया है, जो गत जुलाई में मेरठ जेल से आठ कैदियों के साथ फरार हो गया था। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को बताया...

साबिर को गिरोहबंद अधिनियम के तहत निरूद्ध किया गया
एजेंसीFri, 10 Sep 2010 03:38 PM
ऐप पर पढ़ें

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने कुख्यात अपराधी साबिर को गिरोहबंद अधिनियम के तहत निरूद्ध किया है, जो गत जुलाई में मेरठ जेल से आठ कैदियों के साथ फरार हो गया था।

सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि कुख्यात अपराधी साबिर दिल्ली के एक व्यापारी राजनारायण वर्मा और उसके मुनीम विजय कुमार जैन की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि साबिर गत 17 जुलाई को मेरठ जेल से अपने आठ साथियों के साथ फरार हो गया था और बाद में उसे कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है साबिर ने 18 दिसंबर 2005 में मुजफ्फरनगर वसूली के लिए आए वर्मा और जैन की एक करोड़ की फिरौती के लिए अपहरण करने के बाद हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस उसे एवं उसके साथियों को गिरफ्तार कर मेरठ जेल भेज दिया।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें