कैबिनेट बैठक में शैक्षिक-सुधार के चार विधेयकों पर होगा विचार
विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी देने वाली कैबिनेट की शुक्रवार को होने वाली बैठक में तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुचित व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाले एक...
विदेशी विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी देने वाली कैबिनेट की शुक्रवार को होने वाली बैठक में तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अनुचित व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक सहित चार शैक्षिक सुधार विधेयकों पर चर्चा की संभावना है।
तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अनुचित आचरण को प्रतिबंधित करने वाले विधेयक में कैपिटेशन फीस वसूलने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।
विधेयक के मुताबिक कैपिटेशन फीस वसूलना या गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराने में विफलता की स्थिति में दोषी प्रशासकों को तीन साल की सजा या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
विधेयक में ऐसे अनुचित आचरण को आपराधिक या दीवानी मामले की श्रेणी में रखा जाएगा।
विधेयक के मुताबिक यदि कोई संस्थान प्रॉस्पेक्टस में किए गए वायदों को पूरा नहीं करता या कुछ छात्रों से कैपिटेशन फीस वसूलता है तो आपराधिक मामला बनेगा।
सूत्रों के मुताबिक हालांकि यदि केवल एक या दो छात्रों से कैपिटेशन फीस वसूलने के इक्का-दुक्का मामले प्रकाश में आते हैं तो यह दीवानी मामला बनेगा। ऐसे मामलों में संस्थान पर जुर्माना लगाया जाएगा।