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अधिकारों की लड़ाई: दिल्ली-केंद्र विवाद पर संविधान पीठ 10 अक्टूबर को करेगी सुनवाई

संविधान पीठ का गठन कर दिया है। इस पीठ के समक्ष पांच मुद्दे और भी होंगे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम व्यवस्था देगी।  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के विवाद पर सुनवाई के...

अधिकारों की लड़ाई: दिल्ली-केंद्र विवाद पर संविधान पीठ 10 अक्टूबर को करेगी सुनवाई
नई दिल्ली। विशेष संवाददाताThu, 05 Oct 2017 12:55 AM
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संविधान पीठ का गठन कर दिया है। इस पीठ के समक्ष पांच मुद्दे और भी होंगे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम व्यवस्था देगी।  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के विवाद पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन कर दिया है। इस पीठ के समक्ष पांच मुद्दे और भी होंगे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम व्यवस्था देगी। 

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने बुधवार को कहा कि पांच जजों की संविधान पीठ इन मामलों पर 10 अक्तूबर से सुनवाई शुरू करेगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसे किसी भी फैसले के लिए उपराज्यपाल से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह चुनी हुई सरकार है, लेकिन हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि दिल्ली का प्रशासक उपराज्पाल ही होंगे, क्योंकि संविधान में यही कहा गया है।   

इसके अलावा पीठ कुछ अन्य मसलों पर सुनवाई करेगी। मरणासन्न रोगी को इच्छा मृत्यु का अधिकार होना चाहिए या नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और 132 के तहत रिट कार्यवाही में संसदीय समितियों की रिपोर्ट को उद्धृत कर सकता है। क्या कोर्ट किसी मामले में हुए अवार्ड को अदालत में एक नजीर की तरह से प्रयोग कर सकता है।  

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