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जेपी मामले में खरीदारों की याचिका पर आज सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट जेपी इंफ्राटेक में अपने सपनों का घर बुक करने वाले तमाम परेशान खरीदारों की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इस समय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत जेपी...

जेपी मामले में खरीदारों की याचिका पर आज सुनवाई
हिन्दुस्तान टीम,नोएडाThu, 24 Aug 2017 09:47 AM
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सुप्रीम कोर्ट जेपी इंफ्राटेक में अपने सपनों का घर बुक करने वाले तमाम परेशान खरीदारों की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इस समय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ प्रक्रिया चल रही है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की पीठ ने कहा कि वह फ्लैट खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करेगी। खरीदारों ने आरोप लगाया है कि बिना गारंटी वाले देनदार होने के कारण उन्हें ना घर मिलेगा और ना ही धन। पीठ के समक्ष 24 फ्लैट खरीदारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत सिन्हा ने कहा, करीब 32,000 खरीदारों ने जेपी इंफ्राटेक की 27 अलग-अलग आवासीय परियोजनाओं में फ्लैट बुक किए थे और अब वे मझधार में हैं, क्योंकि फर्म के खिलाफ दिवाला कानून के तहत कार्रवार्ई शुरू हो गयी है। फ्लैट खरीदार चित्रा शर्मा और 23 अन्य खरीददार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह याचि दायर की है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने 10 अगस्त को जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित करने के लिये आईडीबीआई बैंक की याचिका विचारार्थ स्वीकार किए जाने के बाद सैकड़ों खरीदार अधर में हैं। फार्म जमा करने के लिए लगी कतारें दूसरी ओर एनसीएलटी के आदेश पर जेपी इंफ्राटेक के मामले में चल रही कार्रवाई में खरीदार दावा फार्म जमा कर रहे हैं। अब तक 25 हजार फार्म एनसीएलटी की ओर से नियुक्त अधिकारी के कार्यालय में दाखिल किए जा चुके हैं। बुधवार को फार्म जमा करने के लिए खरीदारों की लाइनें लगी रही रहीं।

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