संदिग्ध आईएसआईएस सदस्य की याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक संदिग्ध सदस्य की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से विशेष अदालत में पेश दस्तावेजों को देखने की अनुमति...
हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक संदिग्ध सदस्य की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से विशेष अदालत में पेश दस्तावेजों को देखने की अनुमति मांगी थी। जस्टिस जी.एस. सिस्तानी और विनोद गोयल की पीठ ने कहा कि यह पूरा मामला आईएसआईएस की बड़ी साजिश से जुड़ा है और इसमें आगे भी जांच की जरूरत है। पीठ ने कहा है कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और जिस सामाग्री पर एनआईए ने भरोसा किया है वो जांचकतार्ओं की अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा होगी। यह टिप्पणी करते हुए पीठ ने दिल्ली के इस्लामी विद्वान मुफ्ती अब्दुस समी कासमी की याचिका को खारिज कर दी। कासमी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विशेष अदालत के दिसंबर, 2016 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एनआईए द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों की प्रति उसे देने से इनकार कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए कासमी की याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले एनआईए ने हलफनामा दाखिल कर पीठ को बताया कि जांच के दौरान विश्वसनीय खुफिया सूचना मिली कि देश के विभिन्न हिस्सों में आईएसआईएस के मॉडयूल सक्रिय हैं और वे मुस्लिम युवकों को इस आतंकी समूह में भर्ती करने के काम में लगे हैं। एनआईए के अनुसार कासमी इस मामले में गिरफ्तार पहला व्यक्ति है। उसे पांच फरवरी, 2016 को उत्तर प्रदेश के हरदोई से गिरफ्तार किया गया था।