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प्रत्येक महिला की सुरक्षा अनिवार्य: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस से कहा कि प्रत्येक महिला की सुरक्षा अनिवार्य है। हाईकोर्ट की तरफ से यह  कहा गया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कम...

प्रत्येक महिला की सुरक्षा अनिवार्य: हाईकोर्ट
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीThu, 10 Aug 2017 09:41 AM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस से कहा कि प्रत्येक महिला की सुरक्षा अनिवार्य है। हाईकोर्ट की तरफ से यह  कहा गया कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को कम करने को तैयार है।
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल एंव जस्टिस नाज्मी वजीरी की पीठ ने यह टिप्प्णी दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन के साथ गत वर्ष छात्रों द्वारा की गई बदसलूकी के मामले पर सुनवाई करते हुए की। पीठ ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सुरक्षा खामियां हैं। खासतौर पर महिला एवं छात्रों की सुरक्षा को लेकर। पीठ ने पुलिस से कहा है कि वह ऐसी व्यवस्था करें जिससे लोगों का विश्वास पुलिस के प्रति पुख्ता हो। पुलिस सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना खत्म की जा सके। पीठ ने पुलिस को सीधा निर्देश दिया कि वह नहीं जानते कि पुलिस यह सब कैसे करेगी। पीठ बस इसके नतीजे चाहती है, ताकि महिलाएं व विश्वविद्यालय के कर्मचारी सुरक्षित महसूस कर सके।

क्या था मामला
बीते साल 17 मई को कानून के छात्रों ने डीन के कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। आरोपों के अनुसार उन्होंने डीन कार्यालय को बंद कर दिया था। साथ ही डीन के साथ बदसलूकी की गई थी। इसी तरह की घटनाओं को गत वर्ष नवंबर व दिसंबर में दोहराया गया था। 

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