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रेल में दिव्यांगों की सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

रेल यात्रा के दौरान दिव्यांगों को भारतीय रेलवे में उठानी पड़ रही मुश्किलों एवं सुविधाओं की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र से जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग-अलग तरह के दिव्यांगों...

रेल में दिव्यांगों की सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट ने  सरकार से जवाब मांगा
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीFri, 07 Jul 2017 11:22 PM
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रेल यात्रा के दौरान दिव्यांगों को भारतीय रेलवे में उठानी पड़ रही मुश्किलों एवं सुविधाओं की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केन्द्र से जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग-अलग तरह के दिव्यांगों की जरूरतें भी अलग-अलग होती हैं। रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए। कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल एवं जस्टिस सी हरी शंकर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल की परीक्षा देने आ रहे एक दिव्यांग छात्र की परीक्षा छूट गई, क्योंकि रेल के जिस विशेष कूपे में वह सफर करने वाला था उसका दरवाजा बंद था और डिब्बे में बैठे लोगों ने दरवाजा खोलने से इंकार कर दिया। जिसकी वजह से छात्र की परीक्षा छूट गई। हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय द्वारा कोई मदद न कर पाने की बात कही गई है। एक अखबार में छपी खबर के आधार पर जनहित याचिका के तौर पर लिए गए इस मामले में कहा गया है कि वैभव शुक्ला नामक दिव्यांग छात्र बीती पांच जुलाई को गोरखपुर एक्सप्रेस से उन्नाव रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए सवार होना था। यहां छात्र को दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एमफिल कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल होना था। जब शुक्ला दिव्यांगों के लिए आरक्षित डिब्बे पर पहुंचा तो अंदर बैठे लोगों ने दरवाजा खोलने से इंकार कर दिया। उसे बताया गया कि दिव्यांगों का डिब्बा बदल गया है। जब तक वह पीछे वाले डिब्बे में पहुंचता रेल छूट गई। अखबार ने दिव्यांग की व्यथा को उठाते हुए दिव्यांगों को रेल सफर के दौरान होने वाली दिक्कतों को प्रमुखता से छापा था। साथ ही खबर में रेलवे अधिकारियों की खामियों को भी उठाया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांग की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब-तलब किया है।

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