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पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर व हथियार कारोबारी वर्मा पर चलेगा भ्रष्टाचार का मुकदमा

भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर और विवादस्पद हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने को हरी झंडी दे दी है।...

पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर व हथियार कारोबारी वर्मा पर चलेगा भ्रष्टाचार का मुकदमा
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीTue, 17 Oct 2017 11:22 PM
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भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर और विवादस्पद हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा को राहत देने से इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत द्वारा मुकदमा चलाने के लिए अभियोग तय करने के फैसले को सही ठहराया है।

टाइटलर और वर्मा पर वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को संबोधित एक फर्जी पत्र के कथित इस्तेमाल का मुकदमा चल रहा है। दोनों ने निचली अदालत के 9 दिसंबर, 2015 के फैसले को रद्द करने की मांग की थी। विशेष अदालत ने कहा था कि इस बात के साक्ष्य हैं कि आरोपियों को वर्मा और जेडटीई टेलीकॉम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के बीच हुए लेनदेन की प्रकृति और उसके उद्देश्य के बारे में पूरी जानकारी थी।

अदालत ने कहा था कि सीबीआई द्वारा पेश साक्ष्यों से पहली नजर में ऐसा लगता है कि दोनों आरोपियों ने जेडटीई टेलीकॉम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी की कोशिश की थी। कोर्ट ने कहा था कि वर्मा ने अपने कर्मचारियों के वीजा के मुद्दे सुलझाने के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

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