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जश्न के मौके पर गोलीबारी करने पर रोक के लिए 3 माह में नीति बनाए सरकार

खुशी के मौकों पर हवाई फायरिंग के बढ़ते चलन पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नीति बनाने का आदेश दिया है। सरकार को तीन माह में यह नीति बनानी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और...

जश्न के मौके पर गोलीबारी करने पर रोक के लिए 3 माह में नीति बनाए सरकार
प्रमुख संवाददाता,नई दिल्लीMon, 18 Sep 2017 10:48 AM
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खुशी के मौकों पर हवाई फायरिंग के बढ़ते चलन पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नीति बनाने का आदेश दिया है। सरकार को तीन माह में यह नीति बनानी है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरि. शंकर की पीठ ने सरकार व संबंधित प्राधिकरणों से कहा है कि शादी समारोह सहित जश्न के मौके पर होने वाली गोलीबारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार सख्त नीति बनाए। ज्ञात हो कि गत वर्ष 16 अप्रैल को मंगलोपुरी में एक शादी समारोह में गोली लगने से 17 वर्षीय किशोरी अंजलि की मौत हो गई थी। 

याचिका में गोलीबारी पर रोक की मांग
किशोरी के पिता श्याम सुंदर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जश्न के मौके पर हवाई गोलीबारी पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले में  गैर सरकारी संगठन ने भी याचिका दाखिल की थी। इससे पूर्व सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि शादी समारोह और अन्य खुशी के मौकों पर लोग कई बार अवैध हथियारों से भी फायरिंग करते हैं। ऐसे हादसों में कई बार दूल्हा-दुल्हन या उनके रिश्तेदारों की मौत भी हो चुकी है।  
याचिकाकर्ता ने आईपीसी की धारा 336 (लापरवाही से किसी को नुकसान पहुंचाना) के तहत हर्ष फायरिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

गत वर्ष शादी समारोह में किशोरी की मौत हो गई थी
गत वर्ष16 अप्रैल को मंगोलपुरी में एक गली से बारात गुजर रही थी। इस दौरान एक किशोरी अंजलि अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। इसी बीच किसी बाराती ने  हवा में फायरिंग की। एक गोली अंजलि के सिर में जा लगी। तीन दिन अस्पताल में जिंदगी व मौत से जूझने के बाद 12वीं कक्षा की छात्रा अंजलि की मौत हो गई थी।  

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