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मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई से हाईकोर्ट का इंकार

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता देश के अगले मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने यह...

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर तुरंत सुनवाई से हाईकोर्ट का इंकार
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीWed, 09 Aug 2017 11:14 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता देश के अगले मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका अपने प्रचार-प्रसार के इरादे से दाखिल की है। कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल एवं जस्टिस सी हरी शंकर की पीठ ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई नियमित मामलों की तरह ही की जाएगी। पीठ ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता प्रेस व मीडिया में प्रचार पाने के लिए ऐसा कर रहा है। ज्ञात रहे कि कानून मंत्रालय की तरफ से बीते मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा देश के 45 वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वह तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर की जगह लेंगे। कानून मंत्रालय की इस अधिसूचना को आम आदमी पार्टी के पंजाब के फतेहपुर साहिब से सांसद हरविंदर सिंह खालसा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। खालसा का कहना है कि मिश्रा के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। साथ ही याचिका में इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग भी की गई थी। परन्तु पीठ ने तत्काल सुनवाई की मांग को सिरे से खारिज कर दिया।

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