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भ्रष्टाचार के दोषी पूर्व बैंक प्रबंधक को 3 साल की कैद

नई दिल्ली। विशेष अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक सरकारी बैंक के पूर्व प्रबंधक को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति रत्ती भर...

भ्रष्टाचार के दोषी पूर्व बैंक प्रबंधक को 3 साल की कैद
हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीThu, 27 Jul 2017 11:45 PM
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नई दिल्ली। विशेष अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक सरकारी बैंक के पूर्व प्रबंधक को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति रत्ती भर भी बदार्श्त नहीं करने की नीति होनी चाहिए। दोषी अशोक पसरीजा पर लगभग दो दशक पहले जाली बैंक खाता खोलने और पैसे का गबन करने का आरोप था। विशेष न्यायाधीश डॉ. कामिनी लॉ ने अपने फैसले में कहा है कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार निरोधी कानून महज कागजी शेर बनकर नहीं रह जाए। उन्होंने पूर्वी दिल्ली के राजगढ कॉलोनी स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के तत्कालीन प्रबंधक अशोक पसरीजा को धोखाधड़ी के लिये दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि ‘इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि भ्रष्टाचार के प्रति रत्ती भर भी बदार्श्त नहीं करने की नीति होनी चाहिये और इस समस्या को दूर करने के लिए तत्काल सशक्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि ‘जैसा कि सर्वेच्च न्यायालय ने कहा है कि भ्रष्टाचार देश का शत्रु है और भ्रष्ट लोकसेवकों का पता लगाना और उन्हें दंडित करना भ्रष्टाचार निरोधक कानून का अनिवार्य आदेश है।अदालत ने कहा कि भ्रष्ट आचरणों में संलिप्त लोगों को सख्त सजा देना जरूरी है। पसरीजा के खिलाफ कुल छह लाख रुपये की धोखाधड़ी करने को लेकर चार मामले दर्ज किये गए थे और इसी तरह के तीन मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया है। उन्हें लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वास हनन, धोखाधड़ी समेत आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने पसरीजा पर 12 हजार रुपये जुमार्ना भी लगाया और। अदालत ने कहा है कि पसरीजा को दी गई तीन साल कैद की सजा अन्य मामलों में दी गई सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी। हालांकि अदालत ने उसे अपील दाखिल करने के लिए 45 दिन का वक्त दे दिया है।

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