जब दुल्हन का लहंगा लंबाई में निकला छोटा...
एक युवती ने शादी में पहनने के लिए 14 हजार रुपये का लहंगा पसंद किया। शादी से ठीक पहले दुकानदार ने युवती के पास लहंगा पहुंचाया। युवती ने जब लहंगा पहना तो वह लम्बाई में छोटा था और बनावट में भी खामियां...
एक युवती ने शादी में पहनने के लिए 14 हजार रुपये का लहंगा पसंद किया। शादी से ठीक पहले दुकानदार ने युवती के पास लहंगा पहुंचाया। युवती ने जब लहंगा पहना तो वह लम्बाई में छोटा था और बनावट में भी खामियां थीं। इसके कारण दुल्हन को खुद व ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में दुकानदार को निर्देश दिया है कि दूल्हा-दुल्हन के इस अनमोल क्षण को खराब करने के एवज में हर्जाना अदा करे।
दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य एन पी कौशिक की पीठ ने चांदनी चौक के नामी कारोबारी मैसर्स रूप श्रृंगार को आदेश दिया है कि वह पीड़ित पक्ष को 80 हजार रुपये का भुगतान करे। आयोग ने कहा है कि किसी भी युवक-युवती के लिए उसकी शादी का समारोह सबसे अहम होता है। शादी को यादगार बनाने के लिए महीनों पहले दोनों शादी की पोशाक खरीदने से लेकर अन्य तैयारियां करते हैं।
पांच लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना
आयोग ने माना कि कारोबारी की वजह से जिला उपभोक्ता फोरम व राज्य उपभोक्ता आयोग में दस साल तक बेहिसाब तारीखें पड़ीं। जबरन मुकदमेबाजी कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया। लिहाजा अब यह कारोबारी पांच लाख रुपये राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराए।
लड़ी कानूनी लड़ाई
शिकायतकर्ता राहुल गर्ग व उनकी पत्नी ने मार्च 2009 में शिकायतपत्र दाखिल किया था। दंपति की शादी 13 जुलाई 2008 को हुई। इसके लिए उसे पहले ही आर्डर किया गया था।
बड़े मुद्दे प्रभावित हो रहे
आयोग ने इस बात पर दुख जताया कि ऐसे छोटे मसलों की वजह से बड़े मुद्दे प्रभावित होते हैं। आयोग ने 60 दिन के भीतर हर्जाना जमा करने को कहा है।