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शहर में पटाखों की बिक्री पर पाबंदी, एसडीएम करेंगे निगरानी

गुरुग्राम। मुख्य संवाददातासुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिए गए फैसले के दृष्टिगत गुरुग्राम के जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने जिला में दंड प्रक्रिया...

शहर में पटाखों की बिक्री पर पाबंदी, एसडीएम करेंगे निगरानी
हिन्दुस्तान टीम,गुड़गांवWed, 11 Oct 2017 07:51 PM
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गुरुग्राम। मुख्य संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिए गए फैसले के दृष्टिगत गुरुग्राम के जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने जिला में दंड प्रक्रिया अधिनियम की धारा-144 लगाते हुए जिला में तुरंत प्रभाव से पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये आदेश जिला में तुंरत प्रभाव से लागू होकर 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे।

जिलाधीश द्वारा ये आदेश एहतिहात के तौर पर शान्तिपूर्ण ढंग से दीपावली का पर्व मनाने के लिए जारी किए गए हैं। इससे वायु प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करने के लिए भी ड्यूटी लगाई गई हैं। न्यायालय द्वारा अर्जुन गोपाल तथा अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य नामक सिविल रिट् पेटिशन नंबर-728 ऑफ 2015 में गत 9 अक्टूबर को सुनाए गए फैसले में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।

एक्सपलोजि़व्स रूल्स-2008 के नियम 127 व 128 के तहत लाइसेंस होल्डर आतिशबाजी व पटाखों के गोदामों व दुकानों का निरीक्षण तहसीलदार, आरओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा डीईटीसी की कमेटी द्वारा किया जाएगा और इसकी निगरानी संबंधित एसडीएम अपने अपने अधिकार क्षेत्र में करेंगे। यह कमेटी पटाखों के आज के भंडार तथा दीपावली के दो दिन पहले व बाद के भंडार की रिपोर्ट जिलाधीश के कार्यालय में भेजेगी। गुरुग्राम जिला में एंट्री व एग्जिट के स्थानों पर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय तथा गुरुग्राम के संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा नाके लगाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिला मे पटाखे ना लाए जाएं।

जिला के शहरी क्षेत्र में गुरुग्राम उत्तरी, सोहना व पटौदी के एसडीएम संबंधित क्षेत्र के नगर निगम संयुक्त आयुक्त अथवा नगर परिषद् या नगरपालिका के सचिव के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं भी पटाखों व आतिशबाजी की बिक्री ना हो। इस कार्य में नगर निगम अथवा नगरपालिका के टैक्सेशन, इंजीनियरिंग तथा सेनिटेशन विंग की मदद ली जाएगी।

इसी प्रकार जिला के ग्रामीण क्षेत्र में विकास एवं पंचायत विभाग गुरुग्राम के डीडीपीओ, बीडीपीओ तथा ग्राम सचिव के सहयोग से संबंधित एसडीएम अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों की बिक्री ना हो तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सही ढंग से पालना हो।

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