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मान्यता दिलाने के आरोपियों की जमानत नहीं

मेडिकल कॉलेज की रद्द मान्यता बहाल कराने के खेल के शामिल आरोपियों की जमानत अर्जी सीबीआई की विशेष अदालत से खारिज कर दी। इस संबंध में शनिवार को अदालत से फैसला आया। जमानत के लिए अब आरोपियों को उच्च...

मान्यता दिलाने के आरोपियों की जमानत नहीं
हिन्दुस्तान टीम,गाज़ियाबादSat, 26 Aug 2017 06:37 PM
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मेडिकल कॉलेज की रद्द मान्यता बहाल कराने के खेल के शामिल आरोपियों की जमानत अर्जी सीबीआई की विशेष अदालत से खारिज कर दी। इस संबंध में शनिवार को अदालत से फैसला आया। जमानत के लिए अब आरोपियों को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत से शनिवार को आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करने का आदेश हुआ। इन आरोपियों में कुंवर निशांत सिंह, वैभव शर्मा एवं विनोद शर्मा शामिल हैं। तीनों आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को बहस पूरी हो गई थी। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने तीन आरोपियों को फोन टेपिंग के आधार पर सौदेबाजी के आरोप में चार अगस्त को नोएडा सेक्टर-44 से गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक आरोपियों पर हरियाणा के एक मेडिकल कॉलेज की रद्द मान्यता बहाल करने के एवज में करोड़ों के लेन-देन की सौदेबाजी का गंभीर आरोप है।

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