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कोयला घोटाले में पूर्व सचिव को दो साल सजा

सीबीआई  की विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन के एक मामले में सोमवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता तथा मंत्रालय के दो तत्कालीन अधिकारियों केएस क्रोफा और केसी समारिया को दो-दो साल कैद की सजा...

कोयला घोटाले में पूर्व सचिव को दो साल सजा
वरिष्ठ संवाददाता ,नई दिल्लीTue, 23 May 2017 12:21 AM
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सीबीआई  की विशेष अदालत ने कोयला ब्लॉक आवंटन के एक मामले में सोमवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता तथा मंत्रालय के दो तत्कालीन अधिकारियों केएस क्रोफा और केसी समारिया को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि बाद में सभी को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए जमानत दे दी गई।

इस घोटाले से जुड़ा यह पहला ऐसा मामला है जिसमें केंद्र सरकार के सचिव स्तर के पूर्व अधिकारी को सजा हुई है।  अदालत ने तीनों पूर्व अफसरों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसे न देने पर 6-6 माह सजा बढ़ जाएगी। 

कुल पांच को सजा : पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर की अदालत ने मामले में कुल पांच आरोपियों को सजा सुनाई है। चौथे आरोपी कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (केएसएसपीएल) के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलुवालिया हैं जिन्हें तीन साल कैद और 30 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। 

वहीं, पांचवें आरोपी के तौर पर निजी फर्म केएसएसपीएल पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया है। यह मामला मध्यप्रदेश के थेस्गोरा-बी/रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा है।

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