राष्ट्रपति चुनावः मतदान के विशेष पेन पहुंची भोपाल, 228 सदस्यों की वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी
मध्यप्रदेश विधानसभा के 228 सदस्य आज नये राष्ट्रपति के लिए यहां विधानसभा भवन में मतदान करेंगे। इस मतदान में उपयोग की जाने वाली विशेष पेन यहां पहुंच गई हैं और मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई...
मध्यप्रदेश विधानसभा के 228 सदस्य आज नये राष्ट्रपति के लिए यहां विधानसभा भवन में मतदान करेंगे। इस मतदान में उपयोग की जाने वाली विशेष पेन यहां पहुंच गई हैं और मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं।
मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य 17 जुलाई को नये राष्ट्रपति के लिए विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष-2, एम-2 में अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि मतदान में पहली बार मत-पत्र पर बैंगनी रंग की स्याही वाले विशेष पेन से मतांकन चिन्हित किया जायेगा तथा यह पेन भोपाल में पहुंच गई है।
अधिकारी ने बताया कि बैलट पेपर में मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम है, लेकिन उनके नाम के आगे 'अयोग्य' लिखा गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं, लेकिन चित्रकूट सीट के कांग्रेस विधायक प्रेम सिंह के निधन होने एवं नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग द्वारा पेड न्यूज मामले में अयोग्य घोषित किये जाने के कारण अब 228 विधायक ही कल होने वाले राष्ट्रपित चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि मतदान के लिए विधानसभा परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतदान-स्थल पर मोबाइल एवं कार्डलेस फोन अथवा वायरलेस ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान कक्ष और उसके आसपास के क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा जारी प्राधिकार-पत्र से प्रवेश दिया जायेगा। आयोग ने मीडिया कर्मियों से भी कवरेज के दौरान सहयोग की अपेक्षा की है। आयोग ने मीडियाकर्मियों के लिए अलग से दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं।
अधिकारी ने बताया कि मतदाता यदि अपने साथ सेल्युलर फोन लाता है तो मतदान-स्थल पर प्रवेश करने से पहले उसे वहाँ जमा करवाना होगा। वोट डालने के बाद फोन को वह वापस ले सकेगा। प्रेक्षक सहित किसी भी अधिकारी को मतदान-स्थल के अंदर सेलफोन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी गई है। उनके लिए एक पूर्ण व्यवस्थित टेलीफोन लाइन सहित कंट्रोल-रूम की व्यवस्था की जायेगी। जब भी आयोग को उनसे और प्रेक्षक से सम्पर्क करना होगा, तो उन्हें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना दी जायेगी।
रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और प्रेक्षक मतदान-स्थल से बाहर आकर कंट्रोल-रूम का उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान की गोपनीयता बनाये रखने और मतगणना के समय मतदाता की पहचान की संभावना को छुपाने के उद्देश्य से आयोग ने मत चिन्हित करने में एकरूपता बनाये रखने के उपाय की व्यवस्था की है। पीठासीन अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकत किसी अधिकारी द्वारा जब किसी निर्वाचक (वोटर) को मत-पत्र दिया जायेगा, तो उसे मत-पत्र पर अपना अधिमान चिन्हित करने के लिये विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ पेन दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि निवार्चक को दिया गया पेन मत चिन्हित करने और उसे मत-पेटी में डालने के बाद दूसरे निर्वाचक को देने के लिये उससे वापस ले लिया जायेगा। इसके लिये आयोग ने अपेक्षित संख्या में बैंगनी (वायलेट) रंग की स्याही वाले पेन उपलब्ध करवाये हैं, ताकि सुनिश्चित हो सके कि अधिमान केवल बैंगनी स्याही में और उसी पेन से ही चिन्हित हों। किसी अन्य पेन, बॉल प्वाइंट पेन आदि से चिन्हित किसी भी मत-पत्र को राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के नियम-31 (एक) के अधीन निरस्त किया जा सकेगा।