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दिल्ली में ऑड-इवेन: जानिए किस दिन सड़क पर रहेगी कौन से नंबर की कार

स्मॉग और गहरे वायु प्रदूषण का सामना कर रही दिल्ली में फिर से ऑड इवेन की वापसी हो गई है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली में 13...

दिल्ली में ऑड-इवेन: जानिए किस दिन सड़क पर रहेगी कौन से नंबर की कार
लाइव हिन्दुस्तान टीम। ,दिल्लीThu, 09 Nov 2017 07:19 PM
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स्मॉग और गहरे वायु प्रदूषण का सामना कर रही दिल्ली में फिर से ऑड इवेन की वापसी हो गई है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली में 13 नवंबर से 17 नवंबर तक ऑड इवेन का नियम रहेगा। कैलाश गहलोत ने वर्तमान हालातों को इमरजेंसी करार दिया है। उनका कहना है कि इस नियम से कुछ असर पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि दिल्ली और एनसीआर इस समय स्मॉग की गहरी चादर में लिपटा हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और दिल्ली हाई कोर्ट ने इन हालातों पर दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। 

जानिए इस बार का नियम 

  • राजधानी दिल्ली में दिसंबर 2015 में पहली बार ऑड-इवेन का नियम लागू किया गया था। 
  • इस बार दिल्ली सरकार ने पांच दिनों के लिए इस नियम का ऐलान किया है। 
  • दिल्ली में ऑड तारीख पर ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीख पर ईवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर निकल सकती है। 
  • 13,15 और 17 को ऑड नंबर यानी ऐसी कारें जिनके नंबर में 1,3, 5, 7, या 9 जैसे अंक हैं, वहीं सड़कों पर नजर आएंगी। 
  • 14 और 16 नवंबर को इवेन नंबर यानी ऐसी कारें जिनका नंबर के आखिरी में 2,4,6,8 या 10 जैसे अंक हैं सड़क पर चल सकेंगी।
  • ऑड-ईवन से टैक्सी, ऑटो, दोपहिया वाहनों, एंबुलेंस और पुलिस की गाड़ी को पहले की तरह ही छूट मिलेगी।
  • साथ ही अगर कार में स्कूल यूनिफॉर्म में कोई बच्चा है तो उस पर ऑड-इवेन लागू नहीं होगा। 
  • दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने स्मॉग को इमरजेंसी करार दिया है। 
  • शुक्रवार दोपहर दो बजे से दिल्ली के सभी 22 सीएनजी स्टेशनों पर कारों के लिए आईजीएल स्टीकर उपलब्ध होंगे। 
  • इसके अलावा एक्स्ट्रा बसों की भी व्यवस्था की जाएगी। 
  • सीएनजी वाहन ऑड इवेन से फ्री रहेंगे और हर कार ड्राइवर को दिए गए स्टीकर का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

राजधानी में हालात बेकाबू 
स्मॉग की वजह से दिल्ली और एनसीआर में हालात बेकाबू हो चुके हैं। हाई कोर्ट और एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली और एनसीआर बुधवार को स्मॉग की गहरी चादर से ढकी हुई थी। हाई कोर्ट ने फसल जलाने को स्मॉग का मेन विलेन करार दिया। वहीं एनजीटी ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारों को इस हालात से निबटने में असफल रहने पर फटकार भी लगाई। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने राज्य की सरकारों को इस स्थिति से निबटने के लिए तैयार न रहने पर फटकारा। एनजीटी ने कहा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से साफ है कि दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर गहरा गया है। पीएम-10 के स्तर में भारी इजाफा हुआ है। पिछले कुछ सप्ताह के दौरान पीएम के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हुई है। एनजीटी ने यह भी कहा कि क्या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर कृत्रिम बारिश नहीं करवाई जा सकती है।  

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